कलेक्टर श्री दुबे ने जिले में अनुपयोगी मोटर नहीं डले हुए और बोर केप नहीं लगे हुए बोरवेल बंद करने के दिए आदेश

रिपोर्ट ,,,,, अरूण कुमार शेंडे 
रायसेन अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी घटनाएं या तथ्य यदा-कदा संज्ञान में आते रहते हैं इन घटनाओं संज्ञान में आने पर कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत ऐसे बोरवेल जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं जिन बोरवेल में मोटर नहीं डली है और जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है ऐसे बोरवेल के मकान मालिक किसान संस्था को उक्त बोरबेल को लोहे के मजबूत ढक्कन केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद करने के आदेश दिए गए हैं
साथ ही संबंधित क्षेत्र के जनपद पंचायत सीईओ सीएमओ तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट क्षेत्र का भ्रमण कर इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिला रायसेन की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा

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